Ibisobanuro bya qoran ntagatifu - Ibisobanuro bya Qur'an Ntagatifu mu rurimi rw'igihindi, incamacye y'ibisobanuro bya Qur'an Ntagatifu.

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62 : 2

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰی وَالصّٰبِـِٕیْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۪ۚ— وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۟

इस उम्मत के जो लोग ईमान लाए, तथा इसी तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने से पहले पिछले समुदायों, जैसे यहूदियों, ईसाइयों और साबियों - ये किसी नबी को मानने वालों का एक समूह था - में से जो ईमान लाए, इनमें से जो सही मायने में अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान लाए; तो उनका सवाब उनके रब के पास है। वे आख़िरत में जिस चीज़ का सामना करने वाले हैं उसके बारे में उन्हें कोई भय नहीं है, तथा दुनिया में से जो चीज़ उनसे छूट गई है, उसके लिए उन्हें कोई मलाल नहीं होगा। info
التفاسير:
Inyungu dukura muri ayat kuri Uru rupapuro:
• الحُكم المذكور في الآية الأولى لِمَا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثته فإن الدين المَرْضِيَّ عند الله هو الإسلام، لا يقبل غيره، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه ﴾ (آل عمران: 85).
• पहली आयत में उल्लिखित हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैग़ंबर बनाए जाने से पहले का है। परंतु आपके नबी बनाए जाने के बाद, अल्लाह के निकट एकमात्र पसंदीदा धर्म इस्लाम है, जिसके अलावा वह कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه} (آل عمران: 85) ''और जो इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म तलाश करे, तो वह उससे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा।'' (सूरत आल-इमरान : 85)। info

• قد يُعَجِّلُ الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة؛ لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى.
• अल्लाह तआला कभी-कभी कुछ गुनाहों की सज़ा आख़िरत से पहले दुनिया ही में दे देता है, ताकि लोग इससे सीख ग्रहण करते हुए अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करने से सावधान रहें। info

• أنّ من ضيَّق على نفسه وشدّد عليها فيما ورد موسَّعًا في الشريعة، قد يُعاقَبُ بالتشديد عليه.
• जो अपने आप पर उस मामले में तंगी और सख़्ती करता है, जिसके विषय में शरीयत में विस्तार है, तो उस मामले में उसपर सख़्ती करके दंडित किया जा सकता है। info